• एनपीपीए की हेल्पलाइन नं. 1800111255

सामान्य प्रश्न

दवा नीति में संशोधन के अनुसार, 1986 की घोषणा सितंबर, 1994 में की गई, दवा नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:
  1. आवश्यक और जीवन रक्षक और अच्छी गुणवत्ता की रोगनिरोधी दवाओं की उचित कीमतों पर प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  2. दवा उत्पादन पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को मजबूत करना और देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना;
  3. आर्थिक आकार के साथ लागत प्रभावी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नई प्रौद्योगिकियों और नई दवाओं को पेश करने के लिए दवा उद्योग में नए निवेश को लाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना;
  4. और दवाओं के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता को मजबूत करना।
ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 1995 भारत सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। दवाओं की कीमतों को विनियमित करने के लिए 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955। ऑर्डर इंटरलिया मूल्य नियंत्रित दवाओं की सूची, दवाओं की कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के कार्यान्वयन की विधि, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड इत्यादि प्रदान करता है। डीपीसीओ, सरकार की शक्तियों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से। एनपीपीए में निहित है।
ड्रग्स समाज के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ड्रग्स को आवश्यक घोषित किया गया है और तदनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है।
नहीं, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 500 दवाओं में से केवल 74 को वैधानिक मूल्य नियंत्रण में रखा जाता है। इन थोक दवाओं वाले सभी योग या तो एकल या संयोजन रूप में मूल्य नियंत्रित श्रेणी में आते हैं। हालांकि, अन्य दवाओं की कीमतों को विनियमित किया जा सकता है, अगर सार्वजनिक हित में वारंट किया गया हो।
राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) की स्थापना 29 अगस्त 1997 को ड्रग पॉलिसी की समीक्षा करते हुए कैबिनेट समिति द्वारा सितंबर 1994 में लिए गए निर्णय के अनुसार विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी। प्राधिकरण, इंटरलिया को फार्मास्युटिकल उत्पादों (बल्क ड्रग्स और फॉर्मूलेशन) की कीमतों के निर्धारण / संशोधन, ड्रग्स (कीमतों पर नियंत्रण) के प्रावधानों को लागू करने और नियंत्रित और डिक्रोट्रोल दवाओं की कीमतों के आदेश और निगरानी का काम सौंपा गया है।
DPCO के प्रावधानों के अनुसार, NPPA दो तरह की कीमतों को तय करता है। नियंत्रित श्रेणी में दवाओं के लिए छत की कीमतें और गैर-छत की कीमतें।
प्रत्येक थोक दवा के मामले में, जो मूल्य नियंत्रण के तहत एक अधिकतम बिक्री मूल्य तय होता है जो पूरे देश में लागू होता है।
एनपीपीए द्वारा पैरा 8 (1), (2) और (4) और डीपीसीओ के पैरा 11 के तहत तय की गई गैर-छत की कीमतें, एक विशेष कंपनी के निर्धारित फॉर्मूलेशन के एक विशेष पैक आकार के लिए विशिष्ट हैं। इसलिए वे निरूपण विशिष्ट और कंपनी विशिष्ट हैं। गैर-सीलिंग पैक के लिए तय की गई कीमतें कार्यालय के आदेश जारी करके संबंधित फर्मों को बताई जाती हैं। इस तरह के आदेश में, आमतौर पर उत्पाद शुल्क को अलग से दिखाया जाता है। हालांकि, गैर-सीलिंग मूल्य में स्थानीय करों को शामिल नहीं किया गया है।
एक गैर-अनुसूचित दवाओं (प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण के तहत दवाओं) के निर्माता को ऐसी दवाओं के लिए एनपीपीए से मूल्य अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एनपीपीए को ऐसी दवाओं की कीमतों की निगरानी करने और सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है, जहां वारंट किया गया हो और इसमें ऐसी कीमतों को ठीक करने और विनियमित करने की शक्ति शामिल है।
अनुसूचित (नियंत्रित) दवाओं के लिए मार्जिन DPCO, 1995 के पैरा 19 के अनुसार 16% पर तय किया गया है, जो नीचे प्रस्तुत किया गया है:
  1. "एक निर्माता, वितरक या थोक व्यापारी एक खुदरा विक्रेता को एक फॉर्मूला बेचेंगे, जब तक कि अन्यथा इस आदेश के प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जाती है या खुदरा मूल्य के बराबर मूल्य पर कोई आदेश, सरकार द्वारा अधिसूचित या अधिसूचित मूल्य के अनुसार, (उत्पाद शुल्क को छोड़कर, यदि कोई हो) अनुसूचित दवाओं के मामले में शून्य से सोलह प्रतिशत
  2. "उप-अनुच्छेद (1) में निहित कुछ के बावजूद, सरकार एक सामान्य या विशेष आदेश में, सार्वजनिक हित में, किसी भी निर्माण के संबंध में थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता को बेचे जाने वाले योगों की कीमत निर्धारित कर सकती है, जिसकी कीमत तय की गई है या इस आदेश के तहत संशोधित "। गैर-अनुसूचित योगों के लिए कंपनियां मार्जिन तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, यह उद्योग द्वारा बताया गया है कि खुदरा विक्रेताओं के लिए कुछ अनियंत्रित योगों के संबंध में प्रचलित सामान्य व्यापार मार्जिन 20% है और थोक विक्रेताओं के लिए 10% है। "
डीपीसीओ, 1995 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधान के अनुसार दंडनीय है। प्रति के अनुसार। आवश्यक वस्तु अधिनियम के 7, डीपीसीओ के उल्लंघन के लिए जुर्माना 3 महीने का न्यूनतम कारावास है, जो सात साल तक बढ़ सकता है और उल्लंघन करने वाले को जुर्माना भी हो सकता है।
यदि कोई निर्माता उत्पाद के लिए अनुमोदित / निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर एक दवा बेचता है, तो निर्माता आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी है और साथ ही निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने के कारण उपार्जित सरकार के साथ राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। सरकार द्वारा अधिसूचित।
राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, राज्य के FDA / ड्रग्स नियंत्रक, और जिले के ड्रग्स इंस्पेक्टर राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर पर लागू करने वाले प्राधिकारी हैं।
संबंधित राज्य के राज्य ड्रग कंट्रोलर / संयुक्त ड्रग कंट्रोलर / डिप्टी ड्रग कंट्रोलर / असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर / ड्रग्स इंस्पेक्टर आदि। इनमें से किसी के साथ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
एक दवा की मुद्रित एमआरपी से अधिक चार्ज करना ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 1995 के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है। एक दवा के गुणवत्ता संबंधी पहलू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। एफडीए / ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ द स्टेट, लागू करने वाली एजेंसी है राज्य स्तर पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और डीपीसीओ। इसलिए, कीमतों के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता पर सभी शिकायतें जिला या राज्य ड्रग कंट्रोलर के ड्रग्स इंस्पेक्टर के पास दर्ज की जा सकती हैं। कीमतों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें सीधे एनपीपीए के पास भी दर्ज कराई जा सकती हैं।
एक खुदरा मूल्य एक कीमत है जिस पर एक फॉर्म्यूलेशन / दवा उपभोक्ता / उपयोगकर्ता को बेची जाती है। उत्पाद के लेबल पर ऐसे मूल्य को मुद्रित करने के लिए सूत्रीकरण के निर्माता की आवश्यकता होती है। नियंत्रित योगों के मामले में खुदरा मूल्य एक मूल्य है जो ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार आया या तय किया गया है।
दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और DPCO, 1995 के तहत एक दवा के लेबल पर निम्नलिखित जानकारी मुद्रित करने की आवश्यकता है।
  • सूत्रीकरण का नाम
  • सूत्रीकरण की संरचना
  • पैक का आकार
  • निर्माता का पता
  • विनिर्माण लाइसेंस संख्या
  • उत्पादन की तारीख
  • समाप्ति तिथि
  • अधिकतम खुदरा मूल्य (स्थानीय करों को छोड़कर) आदि।
इनमें आम तौर पर सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रोई शामिल हैं। जब भी निर्माता केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का भुगतान करता है तो उसे भी शामिल किया जाता है। उन्हें ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाना है।
मुद्रित MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) और स्थानीय कर अधिकतम देय राशि है। हालांकि, इस कीमत से नीचे एक दवा बेची जा सकती है।
यदि कोई रिटेलर ढीली मात्रा (अनपैक) बेचता है, तो ऐसी दवा की कीमत कंटेनर के लेबल पर मुद्रित मूल्य की प्रो-राटा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही 5% से अधिक नहीं होना चाहिए
हाँ। प्रत्येक रिटेलर को परिसर के एक विशिष्ट भाग पर निर्माता / आयातक द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची प्रदर्शित करना आवश्यक है, जहां वह व्यवसाय को इस तरीके से करता है ताकि किसी भी व्यक्ति से उसी परामर्श के लिए आसानी से सुलभ हो सके।
हाँ। हर रसायनज्ञ / खुदरा दवाओं की बिक्री के लिए एक रसीद जारी करने और नकद / क्रेडिट मेमो की प्रतियां बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
दवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हैं:
  1. थोक दवाओं की कीमत में वृद्धि;
  2. लैक्टोज, स्टार्च, चीनी, ग्लिसरीन, सॉल्वेंट, जिलेटिन कैप्सूल आदि दवाओं के उत्पादन में उपयोग किए गए excipients की लागत में वृद्धि;
  3. परिवहन, मालभाड़े की दरों में वृद्धि;
  4. ईंधन, बिजली, डीजल, आदि जैसी उपयोगिताओं की लागत में वृद्धि;
  5. आयातित दवाओं के लिए, सी.आई.एफ. मूल्य और रुपये का मूल्यह्रास, करों और कर्तव्यों में परिवर्तन।
थोक दवा की कीमतों के निर्धारण / संशोधन की विधि निम्नानुसार है: DPCO, 1995 के पैरा 3 के अनुसार, विभिन्न निर्माताओं से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए एनपीपीए द्वारा थोक दवा की कीमतें तय की जाती हैं। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये कीमतें समय-समय पर तय की जाती हैं। निम्नलिखित कदम थोक दवा की कीमतों के निर्धारण / संशोधन में शामिल हैं: -
  1. कंपनियों को DPCO, 1995 की प्रश्नावली / फॉर्म I जारी करके और लागत-ऑडिट रिपोर्ट आदि से डेटा का संग्रह।
  2. संयंत्र का द्वारा जब आंकड़ों के सत्यापन की आवश्यकता है।
  3. वास्तविक लागत विवरण तैयार करना।
  4. थोक दवा के उचित मूल्य के लिए तकनीकी मानकों को अपनाने की तैयारी।
  5. वास्तविक लागत और तकनीकी मापदंडों के आधार पर अनुमानित लागत की तैयारी। उचित मूल्य की गणना उप-पैरा (2), डीपीसीओ के पैरा 3, 1995 में विनिर्दिष्ट निर्माता द्वारा चुने गए अनुसार उपलब्ध कराकर की जाती है।
  6. भारित औसत लागत, अध्ययन के उत्पादन के ° rd कट-ऑफ स्तर पर विचार करके थोक दवा की उचित कीमत का निर्धारण।
  7. आधिकारिक राजपत्र में थोक दवा मूल्य की अधिसूचना।
  8. प्रमुख कच्चे माल और उपयोगिताओं की दरों में बदलाव के फार्मूले के आधार पर निर्माताओं द्वारा कहा गया तो उचित कीमतों में और सुधार किया जा सकता है।
DPCO, 1995 का पैरा 8, योगों की कीमतों को तय करने के नियमों और प्रक्रिया को पूरा करता है। DPCO के पैरा 7 फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य की गणना के लिए सूत्र देता है। परिस्थितियाँ जो फॉर्मूलेशन के मूल्य निर्धारण को निर्धारित करती हैं: -
  1. DPCO, 1995 के पैरा 8 की थोक दवाओं (उप-पैरा (2) की कीमतों में संशोधन)
  2. नए पैक का परिचय (पैरा 8 का उप-6 (6))
  3. गवर्नमेंट पैरा 7 द्वारा अधिसूचित विभिन्न मानदंडों आदि में बदलाव।
  4. अन्य कारण जो निर्माता द्वारा उद्धृत किए जा सकते हैं।
  5. मूल्य अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, पैक का निर्माण करने वाली फर्म को स्थानीय स्तर पर निर्मित होने पर, डीपीसीओ से संलग्न प्रपत्र -III में एक आवेदन करना होता है; या प्रपत्र- IV, DPCO, 1995 में जोड़ा जाता है, यदि यह आयात किया जाता है।
  6. एनपीपीए में प्रपत्र III में निर्माताओं से स्वदेशी योगों के लिए और फॉर्म IV में आयातकों (DPCO, 1995 के तहत निर्धारित) से प्राप्त मूल्य निर्धारण / संशोधन के लिए विचार किया जाता है। डीपीसीओ, 1995 के पैरा 7 में दिए गए फार्मूले के अनुसार, स्वदेशी रूप से निर्मित योगों की खुदरा कीमतों पर काम किया जाता है। स्वदेशी रूप से निर्मित योगों के लिए, अधिकतम स्वीकार्य पोस्ट-मैन्युफैक्चरिंग खर्च (एमएपीई) 100% तक की अनुमति है। आयातित योगों के लिए MAPE भूमि की लागत का 50% तक है।
एनपीपीए सू-मोटू आधार पर दोनों थोक दवाओं और योगों की कीमतों को भी ठीक / संशोधित करता है, जहां यह महसूस किया जाता है कि निर्माता थोक दवा की कीमतों और सांविधिक कर्तव्यों में कमी के बाद डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अपने आवेदन दाखिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं को इस तरह के घटने के लाभों को पारित करने के लिए, सू-मोटू मूल्य तय किया गया है। उदाहरण के लिए, डीपीसीओ, 1995 के पैरा 8 (2) के अनुसार, निर्माताओं को मूल्य निर्धारण / थोक दवा (एस) के संशोधन के तीस दिनों की अवधि के भीतर योगों के मूल्य संशोधन के लिए आवेदन करना है। यदि वे निर्धारित समय के दौरान इसका अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो छत की कीमतों के लिए डीपीसीओ, 1995 के पैरा 9 (2) और प्रति पैरा 8 (2) के अनुसार और डीपीसीओ, 1995 के पैरा 11 के अनुसार गैर-इरादतन कार्रवाई की जाती है -सीलिंग पैक।
एनपीपीए ने 27.01.98 को प्रो -राटा मूल्य निर्धारण पर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, सभी अनुसूचित सूत्रीकरण के निर्माता, उप-अनुच्छेद (1) और (2) के तहत अधिसूचित पैक के आकार से अलग डीपीसीओ, 1995 के अनुच्छेद 9 के निर्माताओं को इस तरह के लिए मूल्य निर्धारित करना होगा। पैक आकार, विभिन्न स्ट्रिप्स या फफोले में पैक एक ही ताकत या संरचना के टैबलेट और कैप्सूल के संबंध में, उप-अनुच्छेदों (1) और (9) के पैरा 9 के तहत इस तरह के योगों के लिए निर्धारित नवीनतम छत मूल्य के प्रो-राटा आधार पर। डीपीसीओ, 1995. यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि:-निर्माता निर्माता विभिन्न पैक आकारों के लिए मूल्य अनुमोदन के लिए अक्सर संपर्क करने के लिए मजबूर नहीं होते हैं और निर्माता कीमत नियंत्रण से बाहर रहने के लिए बोली में पैक आकार नहीं बदलते हैं। डीपीसीओ की अनुसूची 1 के तहत शामिल थोक दवा, पैक आकार, शक्ति, खुराक के बावजूद, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही विपणन किया जाना चाहिए, जहां भी आवश्यकता हो, समर्थक मूल्य के लिए समायोजन के साथ। हालाँकि, लघु उद्योग (एस एस आई) श्रेणी में विनिर्माताओं को एनपीपीए से मूल्य निर्धारण से छूट लेने की छूट मिल सकती है। 2 मार्च, 1995 और एनपीपीए से उसी के लिए अनुमोदन प्राप्त किया।

अंतिम पृष्ठ अपडेट किया गया : 31-07-2018